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लॉकडाउन : बिहार में अब बिना बैंड-बाजा-बारात के ही होंगी शादियां

ग्रामीण क्षेत्रों में देर से दुकानें खोलने व बंद करने का फरमान

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लॉकडाउन की तरीख भी बढ़ी और कुछ पाबंदियां भी हुई सख्त

अब शहरों में 10 बजे तक ही खुलेंगी जरूरी चीजों की दुकानें

पटना (voice4bihar news)। राज्य में लॉकडाउन की तारीख 25 मई तक करने के साथ ही पहले से जारी कुछ पाबंदियों को सख्त किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। जरूरी काम निबटाने के लिए शहरी नागरिकों को थोड़ा और पहले उठना होगा। इसी तरह शादी व श्राद्ध समारोह में शामिल होने वालों लोगों की अधिकतम संख्या 50 से घटाकर 20 कर दी गयी है। सामुदायिक किचेन बनाने का निर्णय भी इस बार नया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की है।

ग्रामीण इलाकों में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक की छूट

कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री व फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध तथा जनवितरण की दुकानें पहले की तरह ही हर रोज खुलेंगी लेकिन इनके खुलने के समय में बदलाव किया गया है। शहरी क्षेत्रों में ये दुकानें सुबह 7.00 बजे से 11.00 बजे की बजाय अब सुबह 6.00 बजे से 10.00 बजे तक खुलेंगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक इन दुकानों को खोला जा सकेगा।

निर्माण सामग्री व खाद-बीज की दुकानें अब हफ्ते में दो ही दिन खुलेंगी

इसी तरह भवन निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा खाद-बीज की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को 6.00 बजे से 10.00 बजे पूर्वाह्न तक खुली रह सकती हैं। चूंकि अभी आम व लीची आदि फलों की बिक्री का समय है, ऐसे में सरकार ने इन फलों की पैकेजिंग व इनसे जुड़े अन्य उद्योगों को विशेष छूट दी है। इनके बारे में संबंधित जिलाधिकारी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हुए अनुमति दे सकेंगे।

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शादी व श्राद्ध में अब सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति होगी, जिसमें बारात जुलूस व डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यानि अब शादी में दूल्हा,  दुल्हन, समधी व साला-साली के अलावा शायद ही कोई शामिल हो सकेगा। जाहिर है कि जब बारात निकालने पर पाबंदी है तो फिर बारातियों का क्या काम? इतना ही नहीं बैंड बाजा व बारात के बिना होने वाली शादियों की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पहले देनी होगी। इसी तरह अंतिम संस्कार या श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। इसके पहले यह संख्या 50 रखी गयी थी।

हर जिले में चिह्नित स्थानों पर सामुदायिक किचेन की व्यवस्था

सभी जिलाधिकारी चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे। सरकारी कोविड अस्पतालों , कोविड केयर सेंटरों तथा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों पर मरीजों की देखरेख में लगे अटेंडेंट के खाने के लिए सामुदायिक किचेन की व्यवस्था भी जिला प्रशासन करेगा। प्राइवेट अस्पतालों को भी ऐसा करने की छूट होगी। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य जारी रहेंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन के एवज में राशि का भुगतान नहीं करना होगा।

आवश्यक सेवाओं को छोड़ राज्य सरकार के सभी कार्यालय रहेंगे बंद

राज्य सरकार के सभी कार्यालय अब 25 मई तक बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं यथा – जिला प्रशासन , पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति , जलापूर्ति , स्वच्छता , फायरब्रिगेड , स्वास्थ्य , पशु स्वास्थ्य , आपदा प्रबंधन, दूरसंचार , डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। कोर्ट कब और कैसे खुलेंगे, इस बारे में उच्च न्यायालय का निर्णय लागू होगा।

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