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बिहार में आय, जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना अब हुआ और आसान

अब अंचलाधिकारी की बजाय राजस्व अधिकारी निर्गत करेंगे ऐसे सभी सर्टिफिकेट

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  • सरकारी सेवाओं में बहाली के लिए प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशान अभ्यर्थियों को होगी सहूलियत

पटना (voice4bihar desk)। सरकारी सेवा में बहाली के मुहाने पर खड़े अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए जरूरी आय, जाति, आवासीय, क्रीमीलेयर व अन्य प्रमाण पत्रों के लिए अब अंचलाधिकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब इन प्रमाण पत्रों को निर्गत करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को दिया गया है। इस निर्णय का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को होगा।

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राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में संयुक्त सचिव जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रमाण पत्र बनाने की पुरानी व्यवस्था को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को सुगमता से उपर्युक्त प्रमाण – पत्र प्राप्त हो सके। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अब अंचलाधिकारी के स्थान पर राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण – पत्र, आय प्रमाण – पत्र, आवास प्रमाण – पत्र , क्रीमीलेयर रहित प्रमाण – पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण – पत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे।

पहले अंचलाधिकारी को बनाया गया था सक्षम पदाधिकारी
ताजा निर्णय से पहले वाली व्यवस्था में अंचाधिकारी को ही ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार था। पत्र में कहा गया है कि 26 फरवरी 2019 को निर्गत अधिसूचना में उपर्युक्त सभी प्रमाण – पत्रों के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार बनाया गया है। उसमें आंशिक संशोधन किया जा रहा है। अब बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के विभिन्न प्रयोजनों के निमित्त जाति / आय / आवास / क्रीमीलेयर रहित प्रमाण – पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण – पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार एवं प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सक्षम पदाधिकारियों को भेजा पत्र
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभागाध्यक्ष सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद ( सिपाही भर्ती ) के सचिव, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक, निबंधक, महाधिवक्ता व उच्च न्यायालय, पटना को भेजा गया है। साथ ही सभी सक्षम प्राधिकार को इसकी प्रतिलिपि भेजी गयी है।

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