आरा से छपरा के बीच की बढ़ी दूरी, गंगा नदी में बना पीपा पुल हुआ बंद

अब नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक चलेंगी नाव, ओवरलोडिंग पर होगी कार्रवाई

महुली घाट से सिताब दियारा के बीच बने पीपा पुल को हटाने की प्रक्रिया शुरू

आरा (voice4bihar news)। राज्य में मॉनसून की आहट के साथ ही नदियों में बने पीपा पुल को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इस क्रम में भोजपुर जिले के बड़हरा स्थित महुली घाट व छपरा जिले के सिताब दियारा के बीच बने पीपा पुल को बंद कर दिया गया है। गंगा नदी में अस्थायी आवागमन के लिए बनाए गए इस पीपा पुल को खोलकर हटाया जाएगा। विभागीय निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि पीपा पुल को खोलकर हटाने के पश्चात संबंधित इलाकों के बीच आवागमन आसान नहीं रह जाएगा। जिससे दोनों जिलों के बीच वाहनों के आवागमन के लिए कोइलवर के पास बने स्थायी पुल का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक आवागमन के लिए अब नावों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए नावों के परिचालन पर सघन निगरानी रखने की तैयारी चल रही है।

महुली घाट पर नाव परिचालन शर्तों के साथ ही होगा

नाव परिचालन को लेकर एहतियातन कार्रवाई के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बड़हरा बीडीओ एवं सीओ के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी। इसमें महुली घाट पर स्थित पीपा पुल को खोलने एवं नावों के परिचालन के संबंध में कई निर्देश दिये गये। अफसरों ने यह निर्णय लिया कि विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के तहत नावों का सुरक्षित परिचालन कराया जाएगा।

सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पहले नहीं चलेगी नाव

गंगा नदी में के बाद एवं सूर्योदय के पहले नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। नावों पर जानवरों, वाहनों एवं यात्रियों का एक साथ परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। सभी नौका परिचालक अपने नाव के बाहरी भाग में उजले रंग से खतरे का निशान अंकित कराएंगे, ताकि नाव पर लोडिंग का पता चल सके। नाव परिचालक अपनी नौका पर यात्रियों की क्षमता व भार क्षमता का उल्लेख करेंगे तथा मानक क्षमता से अधिक लोगों को नाव पर नही बैठाएंगे।

नाव पर रखने होंगे लाइफ सुरक्षा उपकरण

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी नाविक यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट, रबर ट्यूब नाव पर रखेंगे। नावों के सुरक्षित मानक के अनुरूप परिचालन पर निगरानी रखने के लिए आवश्यकतानुसार 24 घंटे चौकीदार, गृहरक्षक, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी।

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