रात नौ बजे के बाद नहीं होगा शादी समारोह, सड़क पर हलचल दिखी तो कार्रवाई तय

रात नौ बजे के बाद नहीं होगा शादी समारोह, सड़क पर हलचल दिखी तो कार्रवाई तय

अब शादी समारोह या श्राद्ध कार्यक्रम की सूचना स्थानीय थाने को देना अनिवार्य

समारोह में 100 से अधिक लोग नहीं आएंगे, इसकी देनी होगी गारंटी

पटना (voice4bihar news)। अगर हाल के दिनों में आपके घर या रिश्तेदारी में शादी समारोह है तो जरा सचेत हो जाएं। अक्सर आधी रात तक सड़कों से गुजरने वाली बारात को अब जरा जल्दी में सबकुछ करना होगा। कोरोना गाइडलाइंस के सख्ती से पालन को लेकर पुलिस मुख्यालय की चिट्‌ठी के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। अब अगर रात नौ बजे के बाद सड़कों पर बारात या शादी समारोह की कोई हलचल दिखी तो पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी।

यानि नाइट कर्फ्यू का अब सख्ती से पालन होगा। दरभंगा जिला प्रशासन ने इस पर सख्ती से अमल भी शुरू कर दिया है। पटना में पहले से ही यह नियम लागू है। मैरिज हॉल की बुकिंग भी इसी शर्त पर हो रही है, लेकिन लोग खुलेआम इसका उल्लंघन करते देखे जा रहे थे। शादी समारोहों में उपस्थित होने वालों की तादाद भी निर्धारित संख्या से काफी अधिक देखी जा रही थी। इस बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय को को आदेश जारी करना पड़ा।

राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत जारी नियमों का पालन शादी समारोह या श्राद्ध् कार्यक्रम में कड़ाई से कराएं। हालांकि पत्र में कोई खास नयी बात नहीं है, लेकिन अब बिना पुलिस को लिखित सूचना दिये ऐसे आयोजन नहीं होंगे। स्थानीय थाने को सूचना देकर आपको बताना होगा कि समारोह आगंतुकों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर व अन्य सुरक्षा सामान भी समारोह स्थल पर अवश्य रखने होंगे।

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बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में एडीजी अमित कुमार ने कहा है कि शादी विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रम में गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराए जाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी कराया जाए। इस आदेश को प्राथमिकता के तौर पर लागू करने का निर्देश एडीजी ने सभी एसपी को दिया है।

दरभंगा डीएम ने कहा- नाइट कर्फ्यू में नहीं होगा शादी समारोह

पुलिस मुख्यालय की ओर से आये निर्देश के बाद सभी जिला प्रशासन ने अपने स्तर से मातहतों को आदेश जारी कर इसे लागू करने का फरमान सुना दिया है। दरभंगा जिलाधिकारी ने कार्यालय प्रकोष्ठ के अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि नाइट कर्फ्यू का मतलब पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू ही माना जाए। शादी या ऐसे किसी भी समारोह को इसमें छूट नहीं दी जाएगी। डीएम डॉ . त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि कि 9 बजे रात के बाद कहीं भी विवाह समारोह का आयोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे रात्रि के बाद नाइट कर्फ्यू लागू है। विवाह समारोह हर हाल में 9 बजे रात्रि के बाद नहीं चलना चाहिए।

मुजफ्फरपुर एसपी ने कहा-मंगलवार से होगी पूरी सख्ती

उधर मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंत कांत ने कहा है कि जिले के सभी पुलिस अधिकारियों व थानाध्यक्षों को मंगलवार से इस आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

ADG Amit mumarMarriage will not take place after nine o'clock in the nightpolice Headquarter