बिहार अब 8 जून तक लॉक, इस बार व्यापार जगत को मिलेगी कुछ छूट

पिछले लॉकडाउन में सरकार ने कृषि क्षेत्र को दी थी राहत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर हैंडल से दी लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने की जानकारी

व्यापारियों को मिली छूट, अब आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगी

पटना (voice4bihar desk)। बिहार में कोरोना संक्रमण के घटते आंकड़ों के बीच सरकार ने लॉकडाउन की मियाद एक हफ्ते और बढ़ा दी है। हालांकि यह लॉकडाउन आम नागरिकों खासकर व्यापारियों के लिए कुछ राहत भरा होगा। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में छूट के संकेत भी सरकार ने दिये हैं। अगले हफ्ते में छूट के संबंध में शीघ्र ही गाइडलाइन जारी की जाएगी।

राज्य आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने ट्वीटर हैंडल पर दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीटर हैंडल पर लिखा कि “कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।”

गौरतलब है कि इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज में लॉकडाउन की मियाद एक माह से ज्यादा की हो गयी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई, 2021 से तीन सप्ताह के लिए दो चरणों में बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था। हालात की समीक्षा के बाद सरकार ने इसे 1 जून तक विस्तारित किया था। मंगलवार को इसकी मियाद खत्म हो रही थी, जिसे देखते हुए ताजा गाइडलाइन जारी की गयी है।

23 मई को लिए गए निर्णय में सरकार ने कृषि क्षेत्र को कुछ छूट दी थी। ऐसे में पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ अन्य क्षेत्रों में भी छूट मिल सकती है। ताजा निर्णय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने व्यापार जगत को राहत देने के संकेत दे दिये हैं। अगले कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगा कि अगले एक हफ्ते के लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन की तुलना में क्या बदलाव हुआ है।

अब सुबह छह बजे से दो बजे तक खुलेंगी दुकानें 

1 जून के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में मीडिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, तथा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य आदि दी। अधिकारियों ने बताया कि अब व्यापारियों को सुबह छह बजे से दोपहर 2 बजे तक व्यापार करने की छूट दी जा रही है। यह व्यवस्था शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी। इसके पहले शहरों में सुबह छह से 10 बजे तक जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की मंजूरी दी गयी थी।

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